Aadhaar PAN Card Link : कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) में से लगभग 48 करोड़ को अब तक विशिष्ट पहचान संख्या आधार (आधार) से जोड़ा जा चुका है और जिन्होंने 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया है, उन्हें व्यवसाय में लाभ मिलेगा और कर संबंधी गतिविधियाँ। नहीं मिल पाएगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने पीटीआई से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन यह काम 31 मार्च की समय सीमा के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से लिंक नहीं होने वाले व्यक्तिगत पैन को इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया है. अगर तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो धारक को टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि मार्च के बाद उसका पैन ही मान्य नहीं होगा।
सीबीडीटी ने पिछले साल जारी एक सर्कुलर में यह स्पष्ट कर दिया था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसमें आयकर रिटर्न न भरने और लंबित रिटर्न की प्रोसेसिंग न करने जैसी स्थितियां शामिल हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को कॉमन आइडेंटिफायर बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि पैन का इस्तेमाल अब व्यापारिक प्रतिष्ठान सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम में कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर करेंगे।