Maharashtra Cancelled Single-Use Plastic Ban : महाराष्ट्र सरकार ने 4 साल बाद राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single-Use Plastic) से प्रतिबंध हटा लिया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (Department of Environment and Climate Change) के सचिव प्रवीण दराडे ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सिंगल युज होने वाले प्लास्टिक और थर्मोकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध का अध्ययन करने वाले एक पैनल ने कंपोस्टेबल सामग्री से बनी वस्तुओं की अनुमति देने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इस कदम से प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं को राहत मिलेगी। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्ट्रॉ, कप, प्लेट, कांटे और चम्मच के उत्पादन की अनुमति दे दी है।
राज्य में निम्नलिखित चीजों की अनुमति होगी
महाराष्ट्र ने अब सिंगल-यूज प्लास्टिक पर नीति में बदलाव करके कुछ ऐसी वस्तुओं के उपयोग की अनुमति दी है जो कम्पोस्टेबल सामग्री (Compostable Material) से बनेंगी।
- तिनके का उत्पादन
- कपों का उत्पादन
- कांटे और चम्मच का उत्पादन
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (ईसीसीडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना में 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम वजन वाले गैर-बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन बैग के उपयोग की भी अनुमति दी गई है।
- 50 माइक्रोन से कम की मोटाई वाली प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री।
- प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक होगी।
- यदि प्लास्टिक शीट की मोटाई उत्पाद की कार्यक्षमता में बाधा डालती है, तो पैकेजिंग सामग्री 50 माइक्रोन से कम हो सकती है।
- लेकिन इन उत्पादों के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
दराडे ने कहा कि सड़ सकने वाली सामग्री से बनी एकल उपयोग वाली वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देने की मांग की गई थी।