New Driving License Policy : अब बिना टेस्ट बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं

New Driving License Policy : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने एक नई अधिसूचना जारी की है जो नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगी।

ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से संबंधित 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का अब पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, जिससे लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

MoRTH ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 18 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाकर 58 सेवाएं कर दी गई हैं।

कोई टेस्ट नहीं होगा

मंत्रालय ने कहा कि आधार कार्ड के प्रमाणीकरण की मदद से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। जिन ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक नागरिक को आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।

वे हैं- लर्नर्स लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइव टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, ऑनलाइन सेवाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर के लाइसेंस में पते का परिवर्तन, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण (Transfer of Ownership) के लिए आवेदन आदि भी शामिल हैं, जिसके लिए एक नागरिक को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

आधार न हो तो क्या?

जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है, वह सीएमवीआर 1989 के अनुसार संबंधित प्राधिकरण को भौतिक रूप से वैकल्पिक दस्तावेज जमा करके पहचान स्थापित करके भौतिक रूप में ऐसी सेवा का लाभ उठा सकता है।

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